Vedanta Group को लेकर आई बुरी खबर- सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, शेयर पर रखिए नजर
Vedanta Group को लेकर आई बुरी खबर- सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, शेयर पर रखिए नजर
Vedanta Share News :- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में वेदांता ग्रुप के कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट को बंद करने के खिलाफ दायर रिव्यू याचिका खारिज कर दी है. इससे पहले कोर्ट ने 29 फरवरी को वेदांता की तूतीकोरिन स्थित कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट को फिर से खोलने की याचिका खारिज कर दी थी. प्रदूषण संबंधी चिंताओं के चलते यह प्लांट लगभग 6 सालों से बंद है. कोर्ट ने फैसला सुनाते समय स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व को ध्यान में रखा.
यह प्लांट मई 2018 से बंद है. उस समय कथित प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस की ओर से की गई गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई थी.
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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (अब रिटायर्ड) और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने समीक्षा याचिका को खुली अदालत में लिस्टिंग करने के वेदांता की एप्लीकेशन को भी खारिज कर दिया.
पीठ ने 22 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा, "समीक्षा याचिकाओं को ध्यान से देखने और समझने के बाद, रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नजर नहीं आती. सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा का कोई मामला स्थापित नहीं हुआ है. इसलिए, समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं."
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (अब रिटायर्ड) और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने समीक्षा याचिका को खुली अदालत में लिस्टिंग करने के वेदांता की एप्लीकेशन को भी खारिज कर दिया.
पीठ ने 22 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा, "समीक्षा याचिकाओं को ध्यान से देखने और समझने के बाद, रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नजर नहीं आती. सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा का कोई मामला स्थापित नहीं हुआ है. इसलिए, समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं."
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