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Last date 31 dec 2023 Nominee Detail

 आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? 31 दिसंबर तक कर लें ये काम



क्या आप स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? यदि आप शेयरों में निवेश करते हैं, तो आपके पास एक डीमैट खाता होना चाहिए. खैर, यह जानकारी सभी म्यूचुअल फंड और डीमैट खाताधारकों के लिए है. मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नॉमिनी को जोड़ना या बाहर निकलना अनिवार्य कर दिया है. 31 दिसंबर म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट के नॉमिनी जोड़ने का आखिरी दिन है. इन महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए आपके पास केवल छह दिन बचे हैं.


SEBI ने क्या कहा..... 

सेबी ने पहले कहा था कि लाभार्थी को नॉमिनी जोड़ने का आदेश नए और मौजूदा निवेशकों पर लागू होता है. मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि डेडलाइन का पालन करने में विफल रहने पर खाते और फोलियो जब्त कर लिए जाएंगे.


अपने डीमैट खाते में नॉमिनी को कैसे जोड़ें

1) NSDL के पोर्टल nsdl.co.in पर जाएं.

2) होमपेज पर 'नॉमिनेट ऑनलाइन' ऑप्शन पर क्लिक करें.

3) एक नया पेज ओपन होगा और आपसे डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, पैन और ओटीपी मांगा जाएगा.

4) डिटेल दर्ज करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे 'आई विश टू नॉमिनेट' और 'आई डू नॉट विश टू नॉमिनेट '. 

5) जब आप एक नॉमिनी को जोड़ने का विकल्प चुनते हैं, तो एक नया पेज खुलेगा जिसमें नॉमिनी की डिटेल मांगी जाएगी.

6) आधार का उपयोग करके ई-साइन करें. UIDAI के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. 


म्यूचुअल फंड के लिए नॉमिनेशन निवेश शुरू करते समय या उसके बाद भी किया जा सकता है.

म्यूचुअल फंड नामांकन को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए, किसी को म्यूचुअल फंड हाउस के आधिकारिक वेब पोर्टल या एनएसडीएल वेबसाइट पर जाना होगा.
म्यूचुअल फंड में नॉमिनी के तौर पर अधिकतम 3 लोगों को जोड़ा जा सकता है.

(Disclaimer: यहां शेयर में निवेश की सलाह ब्रोकरेज ने दी है. ये Finance Beees के विचार नहीं है. निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें.) 


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