F&O में ट्रेडिंग करने वालों के बड़ी खबर, BSE ने जारी किया ट्रांजैक्शन फीस पर नया सर्कुलर, 1 अक्टूबर से होगा लागू
F&O में ट्रेडिंग करने वालों के बड़ी खबर, BSE ने जारी किया ट्रांजैक्शन फीस पर नया सर्कुलर, 1 अक्टूबर से होगा लागू
Stock Market: स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड (BSE) ने ट्रांजैक्शन फीस पर नया सर्कुलर जारी किया है. दरअसल, मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) ने एक्सचेंज को फ्लैट फीस स्ट्रक्चर लागू करने को कहा था और अब एक्सचेंज ने इसे लागू कर दिया है. सेंसेक्स और Bankex Options पर ट्रांजैक्शन फीस रिवाइज किया गया है. नया ट्रांजैक्शन फीस 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा.
ट्रांजैक्शन फीस पर जारी नया सर्कुलर के मुताबिक, बीएसई ने सेंसेक्स ऑप्शन में 1 लाख प्रीमियम पर 32.50 रुपये ट्रांजैक्शन फीस रखा है. सेंसेक्स ऑप्शन में ट्रांजैक्शन फीस 49.50 रुपये घटाकर 23.50 रुपये प्रति लाख किया है. जबकि एनएसई (NSE) ने 1 लाख प्रीमियम पर ऑप्शंस के लिए 35.03 रुपये का ट्रांसैक्शन फीस लगाया है. एनएसई का रेट करीब 3 रुपये ज्यादा है.
इसी तरह से फ्यूचर्स के लिए NSE ने 1 लाख प्रीमियम पर 1.73 रुपये ट्रांजैक्शन फीस रखा है. लेकिन, BSE पर फ्यूचर्स का रेट जीरो है. F&O में ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों को इस पर नजर थी कि जो नए चार्जेज आएंगे, वो क्या होंगे.
NSE और BSE के जो पहले चार्जेस थे, वो पहले ऑप्शंस के लिए 1 लाख प्रीमियम पर 49.50 रुपये के चार्जेज आते थे. हालांकि, जो इफेक्टिव रेट होता था, वो 34-35 रुपये होता था, जो नया स्ट्रक्चर है वो लगभग उसके आस-पास ही है. इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है.
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